इंदौर। भावना हत्याकांड के आरोपित आशु और मुकुल यादव के तार महादेव सट्टा एप से जुड़ रहे हैं। लसूड़िया पुलिस ने धोखाधड़ी और जुआ एक्ट की नई एफआइआर दर्ज कर ली है। जब्त बैंक खातों, एटीएम कार्ड और पासबुक की जानकारी के लिए बैंक को चिट्ठियां भेजी हैं।
28 वर्षीय भावनासिंह (ग्वालियर) की 21 मार्च को गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने गुरुवार को रिछरा फाटक भरतगढ मोहल्ला दतिया निवासी मुकुल यादव, उसके छोटे भाई आशु और प्रेमिका स्वास्ति राय को गिरफ्तार किया था।
दूसरे के नाम से सिमकार्ड और बैंकों का उपयोग
तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक मिली। पूछताछ में मुकुल ने ऑनलाइन सट्टा लगाना स्वीकारा। उसने बताया कि सट्टे के लिए दूसरों के नाम से सिमकार्ड और बैंकों का उपयोग किया जाता था।
आरोपित महादेव सट्टा एप की सहयोगी एफ योलो से सट्टे की लाइन लेकर ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। पुलिस ने गुरुवार रात आशु, मुकेश व गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध जुआ एक्ट की धारा 3/4 और बीएनएस की धारा 318 के तहत केस दर्ज कर लिया। एडिशनल डीसीपी (कानून) अमितसिंह के मुताबिक आरोपितों को दो अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
एक साल पहले दतिया में नौकरी करता था
आरोपित संगठित गिरोह के रूप में सट्टा लगा रहे थे। जब्त एटीएम और पासबुक की जांच की जा रही है। टीआई तारेश सोनी के मुताबिक आरोपित मुकुल एक वर्ष पूर्व दतिया में नौकरी करता था। उसकी मां को गंभीर बीमारी हो गई थी। इसके बाद वह इंदौर में निपानिया स्थित पिनेकल ड्रीम में रहने आ गया और क्रिकेट का सट्टा लगाने लगा। उसने कुछ दिनों पूर्व ही महालक्ष्मीनगर में मकान किराये से लिया था।
ढाबे पर झगड़े के बाद पिस्टल रखने लगे आरोपित
पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि पिस्टल डेढ़ साल पूर्व खाना बनाने वाले युवक के माध्यम से खरीदी थी। होली के पूर्व किशनगंज थाना क्षेत्र में ढाबे पर हुए विवाद के बाद मुकुल पिस्टल रखने लगा था। आशु अन्नपूर्णा क्षेत्र में जिम में ट्रेनर था। स्वास्ति निजी स्कूल में काउंसलर थी।
घटना के तीन दिन पूर्व ही आशु की मां इंदौर आई थी। 21 मार्च को ही वह दतिया गई थी। मां के जाते ही शराब पार्टी की योजना बनाई और स्वास्ति ने भावना को भी बुला लिया। एडिशनल सीपी (कानून) के मुताबिक रिमांड के दौरान आरोपितों को घटनास्थल पर भी ले जाएंगे।