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Delhi: CM केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि, जमानत देने से गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं. कोर्ट ने बिभव कुमार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने राहत न देना का निर्णय लिया. अभी बिभव न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.

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बता दें कि बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस याचिका में बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी. 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर हुई घटना के मामले में बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को हिरासत में लिया था. हालांकि, इस घटना के फौरन बाद से ही वो फरार हो गया था. ये भी बताया जा रहा था, कि जिस समय स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट की घटना हुई, सीएम घर पर ही थे.

कोर्ट में बिभव कुमार के वकील ने क्या कहा?

वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में उस घटना को दोहराया जो 13 मई को केजरीवाल के घर पर हुई थी. उन्होंने कहा कि जब वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास मिलने गई थीं तो बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की. वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान, बिभव कुमार के वकील ने दलील दी कि यह महज एक अहम का सवाल है. उन्होंने कहा कि बिभव के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है. अगर सच में मालीवाल के साथ मारपीट हुई होती तो उनको चोट आई होती. अगर असल में उनके इतनी गंभीर चोट आई हैं तो वो लंगड़ाकर क्यों नहीं चल रहा थीं.

मालीवाल ने क्या कहा ?

सुनवाई के दौरान मालीवाल ने भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के बाद से उन्हें कई बार धमकियां मिली हैं. उनका मखौल उड़ाया जा रहा है और उन्हें शर्मसार करने की कोशिश हो रही है . उन्होंने कहा, न केवल मुझ पर नृशंसता से हमला किया गया बल्कि जीवन भर की प्रतिष्ठा भी छीन ली गई.

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