केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. अब देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले पेंशनर को पेंशन के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार ने पेंशनर्स को लेकर किस तरह का ऐलान किया है.
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए एक सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के चेयरपर्सन भी हैं. बयान के अनुसार, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा.
मंत्री ने कहा कि सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है. इसके तहत पेंशनर्स देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशधारकों की समस्याओं का समाधान करती है. यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है. उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
78 लाख EPS पेंशनर्स के लाभार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जल्द ही EPS पेंशनर्स सेंट्रल पेंशन पेमेंट्स स्कीम (CPPS) के तहत देशभर के विभिन्न बैंकों की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के निरंतर प्रयासों से…
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 4, 2024
सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनधारकों को लाभ होने की उम्मीद है. सेंट्रलाइज सिस्टम पेंशन पेमेंट आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी. यह उन पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद गृहनगर चले जाते हैं. यह सुविधा एक जनवरी, 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी. अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में एक सुचारु परिवर्तन लाएगी.
पहले ये होती थी परेशानी
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे. इसमें कहा गया है कि अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा. इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी.