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राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 22 साल पुराने हत्या के मामले में किया बरी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख और चार अन्य को हत्या मामले में बरी कर दिया है. रंजीत सिंह हत्या मामले में पांचों आरोपियों को बरी किया गया है.

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है. दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्‍याकांड में 2021 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

इस मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह हैं. वहीं, एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी.

2002 का है मामला

साल 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे.

बता दें कि गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था.

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