राजस्थान के डीडवाना कुचामन में कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश दिया है। यह कार्रवाई आठ साल पुराने कोर्ट आदेश की अनुपालना नहीं करने पर हुई है। अपर जिला जज राजेश कुमार गजरा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि 20 सितंबर तक उनके वाहन कुर्क कर कोर्ट के सामने पेश किए जाएं।
मामला वक्फ कमेटी के कब्रिस्तान की जमीन से जुड़ा है। 2015 में वक्फ बोर्ड ने जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने भी इसे लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है।
जज ने कहा कि कोर्ट के आदेशों को हल्के में लेना न्याय व्यवस्था का अपमान है। इसलिए जिला कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार के सरकारी वाहन जब्त कर पेश किए जाएं। इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और अब अधिकारियों पर दबाव है कि वे जल्द से जल्द पुराने आदेश को लागू करें।
इस प्रकरण ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।