बिहार : जमुई में 49 लाइसेंसी हथियारों की अनुज्ञप्ति निलंबित, 48 घंटे में जमा करने का आदेश

जमुई : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला दंडाधिकारी सह शस्त्र दंडाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में 49 लाइसेंसी हथियारों की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है.

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लाइसेंसधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है, उन्हें 48 घंटे के भीतर अपने-अपने हथियार नजदीकी थाना में जमा करने होंगे. साथ ही इस संबंध में नामित ओहदेदार को सूचना देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा उन्हें 15 दिनों के भीतर कारण पृच्छा (शोकॉज) दाखिल करना होगा. यदि तय समय तक जवाब नहीं मिलता है, तो इसे उनकी मौन स्वीकृति माना जाएगा और आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 के तहत उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.जिला दंडाधिकारी ने जानकारी दी कि जमुई थाना क्षेत्र के 37, झाझा थाना क्षेत्र के 08 और चंद्रदीप थाना क्षेत्र के 04 अनुज्ञप्तिधारियों ने अब तक अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है. इस तरह कुल 49 लाइसेंसधारी चिन्हित किए गए हैं. प्रशासन ने मई माह में 5 से 10 मई तक सभी थानों में सत्यापन शिविर का आयोजन किया था. इसके बाद तिथि बढ़ाकर 18 से 30 जून तक पुनः मौका दिया गया था. यहां तक कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी गई थी, बावजूद इसके संबंधित लाइसेंसधारियों ने सत्यापन नहीं कराया.

डीएम नवीन कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है. विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. ऐसे में अनुज्ञप्ति पर धारित हथियारों का भौतिक सत्यापन बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही घोर चिंता का विषय है और इसे गंभीरता से लेते हुए 49 अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में हथियार थाने में जमा नहीं किए गए और कारण पृच्छा का जवाब नहीं मिला, तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे.

Advertisements
Advertisement