औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8वें मनीष कुमार जायसवाल ने मदनपुर थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त थाना क्षेत्र के नीमा आजन निवासी विकास दास को सज़ा सुनाई है. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट और हत्या प्रयास मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है. अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 04.07.25 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नीमा आज़म गांव निवासी श्यामली दास ने 09 08.18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि हमारे पिता बाबू राम दास 08.08.18 को रात्रि में सामुदायिक भवन में सोये हुए थे, रात्रि 10 बजे अभियुक्त विकास दास हमारे पिता को जान मारने के नियत से गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था.
पिताजी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे, लोगों को आता देख अभियुक्त मौके से भाग चुका था. घटना के बाद इलाज हेतु पिताजी को प्राथमिकी स्वस्थ केंद्र मदनपुर में भर्ती करवाया था और मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.