सुपौल: जिले के छातापुर थाना क्षेत्र स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरिधरपट्टी में कार्यरत रसोइया की मौत मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. मृतका रसोइया के पति धर्मदेव उरांव के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में इलाज में लापरवाही के कारण मौत होने तथा घटना की जानकारी के बाद विद्यालय पहुंचने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है.
आवेदन में बताया है कि, उनकी पत्नी 40 वर्षीय अमला देवी विद्यालय में रसोइया के पद पर कार्यरत थी. पांच अप्रैल को एमडीएम बनाने के दौरान गैस चूल्हा का पाइप फट गया. जिससे उसके पत्नी के शरीर में आग लगने से वह झुलस गई. आनन-फानन में उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया. 13 अप्रैल को इलाज में लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई. प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश यादव की लापरवाही के कारण उनके पत्नी की मौत हुई है. प्रधानाध्यापक के द्वारा घटना की जानकारी भी नहीं दी गई और सरकारी अस्पताल में उनकी पत्नी को छोड़कर प्रधानाध्यापक फरार हो गया. ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिलने के बाद जब विद्यालय पहुंचे तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए भगा दिया गया. मृतका के पति ने दोषी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा सरकारी स्तर से आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है.
इस बावत एएसएचओ मु. साहिद से पूछने पर बताया कि मृतका के पति के आवेदन पर विद्यालय के एचएम के विरूद्ध बीएनएस की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. कांड का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है.