Bihar: सुपौल में पहले कुदाल से काट उतारा मौत के घाट, अब कोर्ट ने तीन को सुनाई आजीवन कारावास…

सुपौल: करीब 5 वर्ष पूर्व जमीन विवाद में की गई हत्या के एक मामले में सुनवाई उपरांत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गौतम कुमार यादव की कोर्ट ने तीन अभियुक्त को दोषी करार करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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मामला बलुआ बाजार (ललितग्राम) थाना कांड संख्या 85/20 तथा जनित सत्र वाद संख्या 123/21 से संबंधित है. इसमें छातापुर थाना क्षेत्र स्थित भागवतपुर वार्ड नंबर 8 निवासी बुधु दास की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वे अपने खेत में किसानी कर रहे थे. मामले को लेकर मृतक के पिता बदामी दास ने उक्त मामला दर्ज करवाया था. दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि 28 नवंबर 2020 को वे अपने पुत्र बुधु दास के साथ ग्राम काला गोविंदपुर वार्ड नंबर एक स्थित खेत में मेढ बना रहा था.

इसी दौरान उनका चचेरा भाई बद्री दास, सदरी दास और भतीजा अनिल दास अपने हाथ में कुदाल लेकर आया और उन्हें और उनके पुत्र बुधु दास के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया. इससे उनके पुत्र लहूलहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और दक्षण उनकी मृत्यु हो गई. सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने बद्री दास, सदरी दास तथा अनिल दास को दोषी करार करते हुए भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 307 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारवास, धारा 323 के तहत 6 माह साधारण कारावास तथा भादवि की धारा 341 के तहत एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां सुनाई गई सभी सजा साथ-साथ चलेगी. वहीं पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. जबकि अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त 6 माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा ने बहस में हिस्सा लिया.

 

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