बिहार समस्तीपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयोग पटना ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समस्तीपुर के जिला पंचायत राज पदाधिकारी DPRO पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है. बताया गया हैं कि आरटीआई द्वारा मांगी गयी सूचना का ससमय जवाब नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयुक्त बिहार पटना ब्रजेश मेहरोत्रा ने यह आदेश जारी किया है.
राज्य सूचना आयुक्त बिहार पटना ब्रजेश मेहरोत्रा ने RTI आवेदक सह शिकायतकर्ता समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर अंतर्गत कुरसाहा गांव निवासी भोला प्रसाद सुमन के द्वारा मांगी गई सूचना समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड से संबंधित है. उन्होंने पंचायत संसाधन केंद्र निर्माण को लेकर षष्ठम वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन राशि 01 करोड़ रुपए की राशि अन्य योजनाओं में खर्च कर देने से संबंधित जानकारी मांगी थी.
वेतन से कटौती कर कोषागार में जमा करने का शख्त निर्देश दिया गया
आदेश में लिखा गया है कि समय पर शिकायतकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली कर सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है. राशि की वसूली के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर डीएम को निर्देशित किया गया है. यह राशि जिला पंचायत राज पदाधिकारी समस्तीपुर के वेतन से कटौती कर कोषागार में जमा करने का शख्त निर्देश दिया गया है. इस फरमान से अन्य अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ हैं.