Bihar: सुपौल में आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को सुनाई गई दो वर्ष की सजा

सुपौल: आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुदीप पांडे की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 2 वर्ष 10 माह के कारावास की सजा सुनाई है. मामला जदिया थाना कांड संख्या 95 /2022 तथा जीआर नंबर 945/ 2022 से संबंधित है. इसमें जदिया थाना पुलिस ने त्रिवेणीगंज थाना के डुमरिया निवासी आशीष कुमार को लोडेड कट्टा और दो गोली के साथ गिरफ्तार किया था. इसको लेकर जदिया थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अगरू बाबू चनका ने उक्त मामला दर्ज करवाया था.

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दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि, 21 अप्रैल 2022 को वे अन्य पुलिस बलों के साथ दिवा गश्ती को निकले थे. सूचना के आधार पर जब वे लोग दतुआ चौक पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत डुमरिया निवासी आशीष कुमार बताया तथा तलाशी के बाद उनके कमर से एक लोडेड कट्टा के अलावा शर्ट के पैकेट से दो कारतूस मिला. सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने आशीष कुमार को दोषी करार करते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1- बी) ए /26आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष 10 माह कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने कहा है कि, अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुमित मिश्रा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जौहर मंडल ने बहस में हिस्सा लिया.

 

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