बिलासपुर हाईकोर्ट में हवाई सेवा मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कोर्ट को यह जानकारी भी दी गई कि एयरपोर्ट में आधारभूत संरचना के कार्य पूरे हो चुके हैं। अब राज्य शासन को नाइट लैंडिंग के लिए आवेदन करना चाहिए। कोर्ट ने इससे सहमत होकर राज्य शासन को आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान अलायंस एयर ने यात्रियों की कमी के कारण जबलपुर और प्रयागराज की फ्लाइट रद्द करने की बात कही थी । इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैसेंजर चार्ट प्रस्तुत किया।
वहीं, अलायंस एयर कंपनी पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी भी जताई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी।
बिलासा देवी एयरपोर्ट में आधारभूत संरचना पूरे
बिलासा एयरपोर्ट में हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पिछले कुछ सप्ताह में बिलासा देवी एयरपोर्ट में आधारभूत संरचना के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।
राज्य शासन को आवेदन करने के निर्देश
इसके लिए अफसरों ने भी एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। काम पूरा होने की स्थिति में अब यहां नाइट लैंडिंग शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए राज्य शासन को AAI के समक्ष सीधे आवेदन करना होगा। इस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए इसके लिए राज्य शासन को आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट को गुमराह कर रहा अलायंस एयर कंपनी
पिछली सुनवाई के दौरान अलायंस एयर कंपनी ने यात्रियों की कमी के कारण जबलपुर और प्रयागराज की फ्लाइट रद करने की बात कही थी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से इसका पैसेंजर चार्ट प्रस्तुत किया गया।
यात्रियों की औसत संख्या 38 और 56 बताई
इसमें बताया गया कि दोनों फ्लाइट के लिए पर्याप्त पैसेंजर होने मिल रहे हैं। जबलपुर की फ्लाइट से आने जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या 38 और 56 बताई गई। इसी तरह प्रयागराज आने जाने वाले यात्रियों का औसत 50 और 58 बताया गया।
इस दौरान यह भी बताया गया कि अलायंस एयर कंपनी कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास कर रही है। डिवीजन बेंच ने इस मामले में अलायंस एयर कंपनी को जवाब देने के लिए कहा है।
ज्यादा सब्सिडी मांगने पर नहीं मिला योजना का लाभ
इस मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर-दिल्ली फ्लाइट के बंद होने का कारण हैदराबाद, कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की जानकारी मांगी थी। लेकिन, इसका सही जवाब नहीं मिल सका।
जब शासन की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया गया, तब हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन की तरफ से बताया गया कि अलायंस एयर ने ज्यादा सब्सिडी मांगी है, जिसके चलते उड़ान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए दोबारा प्रस्ताव दिया जा सकता है।
अलायंस एयर ने कहा कि दोबारा प्रस्ताव भेजने में समय लगेगा। इस दौरान हाईकोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिक समय क्यों लगेगा। इसके लिए प्रक्रिया का पालन किया जाए।