बिलासपुर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 1.20 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया

बिलासपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर NDPS एक्ट की धारा 68-एफ के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि आरोपी अजय चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर जमीन और मकान की संपत्तियां खरीदी थीं। पुलिस ने इन संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है ताकि आरोपी इनके माध्यम से अवैध लाभ न उठा सके।

पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान संपत्तियों की कागजी जांच और अवैध कमाई के सबूत एकत्रित किए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से अर्जित धन का उपयोग करके संपत्तियों को अपने परिवार और जान-पहचान वालों के नाम कराया था। इस प्रकार की संपत्तियों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करना कानून की दृष्टि से आवश्यक था।

अतिरिक्त पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करना और अवैध संपत्ति को फ्रीज करना न केवल कानून की सुरक्षा करता है, बल्कि समाज में अपराध पर अंकुश लगाने में भी मदद करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मादक पदार्थों के कारोबार और अवैध संपत्ति से जुड़े किसी भी संदेह की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

पुलिस ने बताया कि फ्रीज की गई संपत्तियों में भूमि, मकान और अन्य चल-अचल संपत्ति शामिल हैं। अब इन संपत्तियों का किसी भी तरह से उपयोग या हस्तांतरण कानूनी रूप से प्रतिबंधित होगा। आरोपी अजय चक्रवर्ती के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और संपत्ति छुपाने के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई बिलासपुर पुलिस की सक्रियता और कानून के प्रति सजगता को दर्शाती है। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी संपत्तियों को फ्रीज करना और जांच करना समाज में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम है।

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