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शादी की पहली रात के बाद सफेद चादर पर नहीं गिरा खून, सास ने बहू के चरित्र पर उठाए सवाल, बच्ची के DNA टेस्ट की मांग की

madhya pradesh news hindi-मध्यप्रदेश के भोपाल से शर्मसार कर देने वाला सामने आया है, जहां ससुराल वालों ने 5 साल तक अपनी बहू पर जुल्म किए. इंदौर की रहने वाली महिला ने 5 सालों तक चुपचाप यह टॉर्चर सहा. ससुराल वालों ने फिर भी महिला को प्रताड़ित करना जारी रखा. आखिर में महिला ने इंदौर जिला कोर्ट में शरण लेकर न्याय की गुहार लगाई. अब कोर्ट ने पति समेत ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

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क्या है मामला 
इंदौर में एक विवाहित महिला ने कोर्ट की शरण ली थी, क्योंकि शादी के बाद से ही सास ने उसकी वर्जिनिटी पर सवाल उठाए थे , ऐसा इसलिए क्योंकि शादी की पहली रात के बाद सफेद चादर पर खून नहीं गिरा था. पीड़िता ने बताया कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो इतना प्रताड़ित किया गया कि मिसकैरेज हो गया. ससुराल में छोटी-छोटी बातों पर उसकी पिटाई की गई. लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते दूसरी बार भी महिला को कोख में पल रही बेटी की मौत हो गई.

बच्ची होने पर भेजा मायके
इतना सब करने के बाद भी ससुराल वालों और पति की प्रताड़ना नहीं रुकी. ससुराल वाले कहने लगे कि मृत बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, यह बच्चा हमारा नहीं है. जब महिला ने तीसरी बार बच्ची को जन्म दिया तो तब भी ससुराल वालों ने कहा कि वंश चलाने वाला बेटा पैदा नहीं किया. रोज ताने मारने लगे. फिर 4 अप्रैल 2024 को देवर के साथ मायके भेज दिया. देवर ने उसे इंदौर के बाणगंगा में सुबह 4 बजे अकेला छोड़ दिया और वहीं से भोपाल वापस लौट गया.

नाली में घसीटा, गन्ने से की पिटाई
पीड़िता ने बताया कि एक बार होली के रंग लगाने को लेकर मारपीट करते हुए उसे नाली में घसीटा गया. इतना ही देवउठनी ग्यारस पर भी उसकी पिटाई की गई, उसे गन्ने से इतना पीटा गया कि पिटाई में एक के बाद एक चार गन्ने टूट गए. पीड़िता के वकील ने बताया कि उसकी शादी 2019 में भोपाल के एक युवक से हुई थी. शादी के दूसरे दिन से ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया. साथ ही 2 लाख रुपए दहेज की भी मांग की गई.

आरोपियों पर मामला दर्ज 
इंदौर जिला कोर्ट ने पीड़िता की याचिका महिला एवं बाल विकास विभाग से जांच प्रतिवेदन तलब किया था. अब कोर्ट के आदेश पर पति, ससुर, सास और देवर पर घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है. शहर के बाणगंगा थाने में सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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