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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 4 करोड़ का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पतंजलि पर ये जुर्माना कोर्ट के अंतरिम आदेश के उल्लंघन करने पर लगाया गया है. इस अंतरिम आदेश में कोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर वाले उत्पाद न बेचने के लिए कहा था.

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बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया. बेंच ने कहा कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करना था.

हाईकोर्ट ने पिछले साल अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि को कपूर से बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने को कहा था. इस बीच मंगलम ऑर्गनिक्स लिमिटेड ने याचिका दायर कर पतंजलि पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

सुनवाई के दौरान पतंजलि ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पतंजलि एक बहुत अमीर कंपनी है और इसे बेखौफ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि आदेश जारी होने के बावजूद पतंजलि न सिर्फ उत्पाद बेच रही थी, बल्कि इसका उत्पादन भी कर रही थी.

हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर पतंजलि को 4 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है. इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में अदालत ने पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने को कहा था. यानी, कुल मिलाकर पतंजलि पर साढ़े चार करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है.

क्या है पूरा मामला?

अगस्त 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि पर कपूर से बने उत्पाद बेचने और उसका विज्ञापन करने से रोक लगा दी थी. ये आदेश मंगलम ऑर्गनिक्स की याचिका पर जारी हुआ था.

मंगलम ऑर्गनिक्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था. मंगलम ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि अंतरिम आदेश के बावजूद पतंजलि कपूर के उत्पाद बेच रही है. मामले पर सुनवाई के दौरान पतंजलि ने अदालत को बताया था कि 24 जून तक 49.57 लाख रुपये से ज्यादा के उत्पाद बेचे जा चुके थे.

हालांकि, जून में अदालत में पतंजलि के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांग ली थी. सोमवार को कोर्ट ने कहा कि वैसे तो मिश्रा को जेल की सजा देने का मामला बनता है, लेकिन अदालत ऐसा आदेश जारी करने से बच रही है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है. कोर्ट ने कहा कि अगर दो हफ्ते के भीतर 4 करोड़ की रकम जमा नहीं की जाती है तो मिश्रा को तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा.

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