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रिश्वतखोर बोड़ला सहायक लेखाधिकारी निलंबित, ACB की कार्रवाई के बाद कलेक्टर का एक्शन

कवर्धा: कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बोड़ला जनपद पंचायत के सहायक लेखाधिकारी नरेंद्र कुमार राउतकर को निलंबित कर दिया है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर अकाउंटेंट पर निलंबन कार्रवाई की गई है. कलेक्टर ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है.

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बोड़ला जनपद पंचायत में रिश्वत: कवर्धा कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला नरेंद्र कुमार राउतकर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में निलंबित किया गया है. आदेश में ये भी बताया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने 13 सितंबर 2024 को जनपद पंचायत बोड़ला से लेखाधिकारी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया और उनकी गिरफ्तारी की अवधि 48 घंटे से ज्यादा होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 निलंबन नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

आंगनबाड़ी भवन निर्माण की राशि जारी करने मांगा था 1 लाख रुपये: बोड़ला जनपद पंचायत में पदस्थ असिस्टेंट एकाउंट ऑफिसर नरेंद्र कुमार राउतकर ने जामपानी महिला सरपंच से आंगनबाड़ी भवन निर्माण की राशि जारी करने 1 लाख रुपए का रिश्वत की मांग की थी. इसकी शिकायत सरपंच पति ने रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों से की. जिसके बाद ACB ने सहायक लेखाधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने 13 सितंबर को सरपंच पति को 1 लाख रुपये देकर भेजा. बाबू ने जैसे ही पैसे लिए, ACB की टीम ने पकड़ लिया. एसीबी अधिकारियों ने रिश्वतखोर बाबू को हिरासत में लिया और अपने साथ रायपुर ले गए और गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद कलेक्टर ने आरोपी बाबू नरेन्द्र राउतकर को निलंबित किया.

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