उत्तर प्रदेश : बहराइच जनपद के दरगाह थाना क्षेत्र के मकई दरवाजा सिंहापरासी गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने पांच वर्ष की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को साठ हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि जनपद श्रावस्ती के थाना सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने दरगाह थाने में तहरीर देकर कहा था कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दरगाह शरीफ में आकर रह रहा था। तबियत खराब होने से दरगाह शरीफ में ही रुककर प्रतिदिन हाजिरी लगा रहा था.
तहरीर में पिता ने बताया कि 22 फरवरी 2020 की रात दरगाह शरीफ के ठाकुर बाग पानीटंकी के पास लेटा था। रात दो बजे जब आंख खुली, तो उसकी पांच वर्षीय बेटी बिस्तर से गायब मिली। आस-पास खोजने पर लोगों ने जानकारी दी कि टाड़ाबाग में एक बच्ची की लाश बोरी में पड़ी हुई है. जब बोरी को खोलकर देखा, तो बोरी में बेटी की लाश मिली. शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहम्मद रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में विवेचना रिपोर्ट सौंपी थी.
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने मुकदमे में सुनवाई दौरान अभियुक्त द्वारा की गई घटना को गंभीर प्रकृति का बताते हुए उसको अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की गई थी. शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद मुकदमे में अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को 60 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए कहा है कि अगर अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं की गई, तो अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.