बुलंदशहर: देह व्यापार मामले में पहली बार सजा, तीन अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का कारावास

बुलंदशहर: जिले में पहली बार देह व्यापार मामले में सजा सुनाई गई. एडीजे द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वर्ष 2015 के देह व्यापार मामले में तीन अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विजय शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपित यामीन, उसकी पत्नी बानो और रानी को शिकारपुर तहसील क्षेत्र के पहासू पुलिस ने वेश्यावृत्ति के लिए एक युवती को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

 

एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय वरुण मोहित निगम ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो जनपद में वेश्यावृत्ति के मामले में पहली बार अभियुक्तों को सजा दिलाने वाला है.

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