सरकार जीएसटी का तोहफा आम नागरिकों को 22 सितंबर से देने जा रही है. 22 सितंबर से नए GST रिफॉर्म लागू होने के बाद खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत सस्ती हो रही है. यहां तक की AC, TV और कार-बाइक तक के दाम में बड़ी कटौती हो रही है.
यह कटौती इसलिए हो रही है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए. जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रखा गया है, 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है. 12 फीसदी स्लैब में शामिल ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 5 फीसदी स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 28 फीसदी वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 18% वाले स्लैब में रखा गया है.
वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को शून्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद इन प्रोडक्ट्स पर ‘0’ जीएसटी लागू होगा, जिससे ये सभी चीजें बेहद सस्ती हो जाएंगी. आइए जानते हैं कौन-कौन सी चीजों पर अब 0 जीएसटी रेट लागू होगा.
किन-किन चीजों पर लगेगा 0 जीएसटी?
आइटम्स | पुरानी जीएसटी | नई जीएसटी |
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) | 5% | 0% |
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध | 5% | 0% |
पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
खाखरा, चपाती या रोटी | 5% | 0% |
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | 0% |
कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) | अलग-अलग | 0% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल | 12% | 0% |
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर | 12% | 0% |
जीवन रक्षक दवाओं पर ‘0’ GST
फूड आइटम्स के अलावा, हेल्थ सेक्टर को भी जिरो जीएसटी का तोहफा मिला है. कुछ जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये दवाएं और इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी सस्ते हो जाएंगे. 33 दवाओं पर जीएसटी हटाया गया है. वहीं मेडिकल में यूज होने वाले ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है.
गौरतलब है कि 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें दो जीएसटी स्लैब 12 फीसदी और 28 फीसदी को हटा दिया गया था, जिससे ज्यादातर चीजें सस्ती हो रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके ऐलान के साथ ही कहा था कि इसका लाभ अंतिम ग्राहक तक पहुंचाया जाएगा.