वॉकी-टॉकी ऑनलाइन खरीदना हुआ मुश्किल, क्यों लिया गया ये फैसला?

अब ऑनलाइन वॉकी-टॉकी खरीदना मुश्किल हो गया है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) (Central Consumer Protection Authority ) ने ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी समेत रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए शुक्रवार को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत अब अवैध तरीके से वॉकी-टॉकी नहीं खरीदे जा सकेंगे. नए दिशा-निर्देश का मकसद उचित आवृत्ति प्रकटीकरण ( Frequency Disclosure), लाइसेंसिंग जानकारी या उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) (Equipment Type Approval) के बिना की जा रही वॉकी-टॉकी की बिक्री की जांच करना है. दरअसल, ईटीए के बिना वॉकी-टॉकी की बिक्री करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है.

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क्यों लिया गया ये फैसला

दूरसंचार विभाग (डीओटी) (Department of Telecommunications) और गृह मंत्रालय के साथ व्यापक बातचीत के बाद दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं. यह नई गाइडलाइन अवैध तरीके से ऑनलाइन हो रही वॉकी-टॉकी की ब्रिकी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं.

सीसीपीए ने इस मामले को लेकर एक बयान में कहा, यह पाया गया है कि वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस के लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में जानकारी के बिना ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी बेचे जा रहे हैं.

विभाग ने आगे कहा, वॉकी-टॉकी के लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग में वर्तमान में यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता कि उपकरण को संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और कम शक्ति, बहुत कम शक्ति वाले शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट) नियम, 2018 के तहत आवृत्ति रेंज (frequency range,), लाइसेंसिंग दायित्वों जैसे महत्वपूर्ण विवरण अक्सर छोड़ दिए जाते हैं.

गाइडलाइन में क्या बदलाव किए गए?

नए दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि सिर्फ अधिकृत एवं अनुपालक वॉकी-टॉकी उपकरण ही ऑनलाइन मंच पर बिक्री के लिए उपलब्ध किए जाएं. ई-कॉमर्स संस्थाओं का उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. सीसीपीए ने इससे पहले प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को उचित फ्रीक्वेंसी प्रकटीकरण, लाइसेंसिंग जानकारी या ईटीए के बिना वॉकी-टॉकी बेचने के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद 16,970 उत्पाद के खिलाफ 13 नोटिस जारी किए थे. बयान में कहा गया है कि नए दिशा-निर्देशों की अधिसूचना के साथ-साथ ये प्लेटफॉर्म निरंतर निगरानी एवं जांच के अधीन रहेंगे.

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