सागर में देशी कट्टा रखने का मामला, महिला समेत 5 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

मध्यप्रदेश: सागर में अवैध रूप से देसी कट्टा रखना महंगा पड़ गया, अवैद्य कट्टा रखने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है.
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी ओमप्रकाश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, राहुल सेन, नीलू गुप्ता और नीतेश उर्फ नित्तू गोस्वामी को 3-3 साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपए की सजा सुनाई है. मामले की पैरवी एडीपीओ अंजली नायक ने की. अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार, 21 जुलाई 2016 को मोतीनगर थाना प्रभारी को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार से कुछ व्यक्ति जिसमें एक महिला है, सागर से राहतगढ़ तरफ मोतीनगर होते हुए जा रहे हैं.

जिसमें संदिग्ध व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में हथियार और कारतूस रखे हुए हैं‌. जानकारी मिलते ही पुलिस टीमें बनाई गई. कार्रवाई के लिए रवाना की. टीमों ने घेराबंदी कर स्कार्पियों क्रमांक एचआर 17 4838 लेहदरा नाके के पास पकड़ा. गाड़ी को रोकने के पहले एक व्यक्ति कूद कर भाग गया. गाड़ी के चालक ने अपना नाम दिनेश गुप्ता बताया. बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना ओमप्रकाश, पीछे बैठ व्यक्ति ने अपना नाम राहुल सेन और महिला ने नीलू गुप्ता होना बताया.

तलाशी लेने पर कार में रखे बैगों से देसी कट्टे और कारतूस बरामद हुए. गिरफ्तार कर आरोपियों को थाने लाया गया‌. मामला दर्ज कर जांच में लिया. फरार आरोपी को गिरफ्तार किया‌. पुलिस ने जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया. न्यायालय ने सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए. न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर महिला समेत पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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