महाराष्ट्र काडर की ट्रेनी IAS पूजा खेडकर से जुड़े आरोपों की जांच के लिए केंद्र ने पैनल का गठन कर दिया है. जानकारी के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अतिरिक्त सचिव इस मामले की जांच करेंगे. इसके लिए केंद्र ने एक सदस्यीय पैनल का गठन किया है. आरोप है कि पूजा खेडकर ने ओबीसी और दृष्टिबाधित कैटेगरी के तहत सिविल सेवा परीक्षा दी थी, उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था. हालांकि पूजा का वाशिम में ट्रांसफर कर दिया गया है. गुरुवार को उन्होंने विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिला कलेक्ट्रेट में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला.
जानकारी के मुताबिक पुणे पुलिस प्रोबेशनरी IAS पूजा खेडकर द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी कार के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने बताया कि निजी वाहन पर सायरन का इस्तेमाल करना यातायात नियमों का उल्लंघन है, हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे.
पुणे यातायात पुलिस ने डॉ. पूजा खेडकर द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी पर मोटर वाहन अधिनियम 177 के तहत कार्रवाई की है. पुलिस ने कहा कि कुल 21 बार यातायात उल्लंघन किया गया था, जिसकी राशि 26,500 रुपये है. पूजा की ऑडी कार पर कुल 21 चालान किए गए हैं.
आरोप है कि पूजा खेडकर के OBC गैर-क्रीमी लेयर कैंडिडेट के दावों में भी विसंगतियां पाई गईं. उनके पिता दिलीप खेडकर के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर लड़ा था, उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपये बताई गई थी. इससे उनकी OBC योग्यता पर भी सवाल उठे थे.
एक अधिकारी ने कहा कि पूजा खेडकर ने OBC और दृष्टिबाधित कैटेगरी के तहत सिविल सेवा परीक्षा दी थी, उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था. अप्रैल 2022 में उन्हें अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए दिल्ली AIIMS में मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया था, हालांकि पूजा खेडकर ने 6 अलग-अलग मौकों पर इन परीक्षाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया. बाद में उन्होंने एक निजी केंद्र से एक MRI स्कैनिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया.