राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) फंड का पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीएस का पैसा राज्यों को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के पास फिलहाल राजस्थान के कर्मचारियों के एनपीएस में 50 हजार 884 करोड़ रुपए जमा हैं, जो देश में OPS लागू करने वाले पांच राज्यों में सबसे ज्यादा है।
सीकर से माकपा सांसद अमराराम के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 और PFRDA एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत कर्मचारियों के जमा एनपीएस फंड को राज्य सरकार को वापस किया जा सके।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने OPS को बंद इसलिए किया था, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ और भविष्य की देनदारियां बढ़ जाती हैं।
भाजपा की सरकार वाले 2 राज्यों ने OPS को बहाल रखा देश भर में पांच राज्यों ने एनपीएस की जगह ओपीएस को बहाल किया। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने 2023 से ओपीएस लागू करने का फैसला किया था, भाजपा सरकार ने इसे अब तक बहाल रखा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार के वक्त से लागू ओपीएस अब तक बरकरार है।
ओपीएस लागू करते ही गहलोत सरकार ने केंद्र से मांगा था पैसा राजस्थान में ओपीएस लागू करने के साथ ही एनपीएस बंद कर दी गई थी। एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती भी बंद कर दी गई थी। ओपीएस लागू हाने के बाद एनपीएस फंड में जमा पैसा वापस देने के लिए गहलोत सरकार के वक्त केंद्र को चिट्ठी लिखी गई थी। केंद्र सरकार ने उस वक्त भी कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए पीएफआरडीए में जमा पैसा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी केंद्र और राज्य के बीच इस पैसे को लेकर लगातार पत्र व्यवहार चल रहा है। एनपीएस फंड का पैसा वापस निकालने के प्रावधान हैं, इस प्रावधान में कर्मचारी को ही पैसा वापस देने का प्रावधान है। यह पैसा सरकार को नहीं दिया जा सकता।
एनपीएस में कर्मचारी का 10% पैसा कटता था, उतना ही सरकार जमा करवाती थी एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10 फीसदी पैसा कटता था, उतना ही पैसा सरकार जमा करवाती थी। इसका पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) में जमा होता था। ओपीएस लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने पीएफआरडीए से पैसा वापस मांगा, लेकिन संस्था ने मना कर दिया।
हालांकि कर्मचारी पीएफआरडीए में जमा पैसा निकाल सकते हैं। कई अफसर-कर्मचारियों ने ओपीएस लागू होने के बाद एनपीएस में जमा पैसा निकाल लिया। बाद में सरकार ने इस पर रोक लगाई और पैसा वापस जमा करवाए बिना ओपीएस नहीं देने की भी चेतावनी दी, लेकिन बाद में कुछ छूट दे दी।
एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने NPS के जमा 590 करोड़ निकाल लिए थे OPS लागू होने के बाद प्रदेश के एक लाख 143 कर्मचारियों ने NPS फंड में से 590 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इनमें से 40 हजार कर्मचारियों से ही पैसा वसूल हुआ था। सरकार ने कई बार कर्मचारियों को पैसा जमा करवाने के लिए सर्कुलर निकाले, लेकिन पैसा वसूल नहीं हो पाया। इसके बाद वित्त विभाग ने सर्कुलर निकाल कर एनपीएस का पैसा निकालने वालों को राहत देने के साथ ओपीएस बंद नहीं करने का फैसला किया।