CG High Court: राजधानी में सड़क पर बर्थडे पार्टी पर घिरी पूरी सरकार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में बीच सड़क पर कार रोककर बर्थडे सेलिब्रेट करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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आधी रात सड़क पर हुई थी पार्टी

सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने की ये घटना 30 जनवरी 2025 की रात रायपुरा चौक के पास हुई थी. जहां कुछ लोगों ने सड़क पर दो कार खड़ी कर बर्थडे सेलिब्रेशन किया था. इस दौरान इन लोगों ने कार की बोनट पर केक रखा, केक काटने के बाद आतिशबाजी की, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया और राहगीरों को काफी परेशानी हुई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था.

न्यायालय की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता, तो उसे कड़ी सजा मिलती और जेल जाना पड़ता. फिर इस मामले में सिर्फ 300 रुपये का चालान काटकर कार्रवाई पूरी कैसे हो गई? उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या इस तरह की घटनाओं से राज्य में कानून का शासन स्थापित हो सकता है?

मामले को रफा दफा करने वाले अधिकारी के निलंबन के निर्देश

वहीं, सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 300 रुपये का चालान किया गया. इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और इसे एक गंभीर अपराध बताया. साथ ही, संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है. अदालत का रुख देखते हुए प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और इस घटना को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है.

संजीवनी 108 की बदहाली पर भी थमाया नोटिस

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य की आपातकालीन सेवा संजीवनी 108 की गाड़ियों के बुरे हालात पर प्रकाशित खबर को संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 108 वाहनों की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई. वहीं, इस मामले में पूरे राज्य में 108 वाहनों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी.

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