चंदौली : जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है.सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) डॉ. सर्वेश गौतम ने घोषणा की है कि 26 जनवरी 2025 से “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम प्रभावी होगा.इस नियम के तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा.
एआरटीओ डॉ. गौतम ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है.”नो हेलमेट, नो फ्यूल” रणनीति के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर में इस नियम के बारे में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं.इन होर्डिंग्स में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से हेलमेट न पहनने वाले चालकों और सवारियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.
पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहें. किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज की मदद से निर्णय लिया जाएगा.
यह नियम केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 के तहत लागू किया जा रहा है.इन प्रावधानों के अनुसार, सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है.इस नियम का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.
परिवहन विभाग के इस फैसले को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.इसका उद्देश्य सड़क पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है.यह पहल गणतंत्र दिवस के दिन से जिले में सख्ती से लागू होगी.
“नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम के जरिए जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि लोगों में हेलमेट पहनने की आदत भी विकसित होगी।