चंदौली : जिले में पुलिस और प्रशासन ने अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.जिलाधिकारी मंडल वाराणसी के आदेश पर गैंगस्टर विकास यादव की अवैध रूप से अर्जित 43.47 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई.
ग्राम कैथा टड़िया में विकास यादव की दो प्रमुख संपत्तियों को कुर्क किया गया जिसमें आराजी नंबर 629: 0.1260 हेक्टेयर भूमि। और आराजी नंबर 230: 0.0024 हेक्टेयर भूमि, जिसमें दो मंजिला मकान शामिल है.
इन संपत्तियों की अनुमानित कुल कीमत 43.47 लाख रुपये आंकी गई है।यह कुर्की मु.अ.सं. 56/2025 के तहत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई। जिलाधिकारी वाराणसी ने धारा 14(1) गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत यह आदेश पारित किया.
विकास यादव के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें गोवध निवारण और पशु क्रूरता अधिनियम।,बीएनएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले, गैंगस्टर एक्ट के तहत मु.अ.सं. 56/25
कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार अमित कुमार और क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया ने किया। उनके साथ प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र (अलीनगर), गगनराज सिंह (मुगलसराय), सूर्य प्रकाश मिश्रा (बबुरी), और हरिनारायण पटेल (सकलडीहा) की टीम शामिल थी.
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने इस कार्रवाई को अपराध और माफिया के खिलाफ कड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम आगे भी जारी रहेंगे और अपराधियों को कानून का सामना करना पड़ेगा.