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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, नौकरी में स्थानीय को 5 साल की छूट, अब 10 प्लस 2 नहीं

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया. नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है. नई शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा देने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है.

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छत्तीसगढ़ के स्थानीय को नौकरी में 5 साल की छूट: मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट. यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु की छूट दी जाएगी.

कैबिनेट बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

नया रायपुर में हाउस रजिस्ट्रेशन की डेट 31 मार्च 2027 तक बढ़ी: मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन साल की वृद्धि की गईय आवासों के पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है.

SCR के लिए 5 करोड़: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) और संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है. इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से देने का फैसला लिया गया.

अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

आवासहीनों को मिलेगा घर: छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, लेकिन उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है. ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया.

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