Chhattisgarh: गौरेला में पिता ने पुत्र की चाकू मारकर की हत्या: कोर्ट ने 7 माह में ही सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: गौरेला थाना क्षेत्र के सावंतपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना में पिता ने अपने पुत्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने सात महीने के भीतर फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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मामला 3 अगस्त 2024 का है, जब गौरेला थाना क्षेत्र के सावंतपुर निवासी राजेंद्र साठे उर्फ राजू ने अपने पुत्र के साथ मामूली विवाद के दौरान धारदार चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई. घटना की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 263/2024 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

गौरेला पुलिस ने जांच पूरी कर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड, एकता अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दी और त्वरित न्याय कर सात महीने के भीतर फैसला सुना दिया. अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी राजेंद्र साठे को दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

 

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