टेलीविज़न में अक्सर एक भावनात्मक विज्ञापन आप सभी ने देखा होगा कि गाड़ी धीरे और सुरक्षित चलाएं घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है. यातायात जागरूकता को लेकर यह विज्ञापन ने लोगों पर इसका अच्छा खास प्रभाव डाला था. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी पहल करते हुए दुपहिया वाहन ड्राइविंग में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया.
कलेक्टर रोहित व्यास और पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हुए रैली की अगुवाई कर रहे थे. इस रैली में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, एसडीएम ओंकार यादव डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक अनिल कुमार सोनी सहित 400 से अधिक महिला और पुरुष शासकीय अधिकारी कर्मचारी हेलमेट पहने हुए शामिल रहे. सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देते हुए कलेक्टर कार्यालय से निकाली गई यह रैली महाराजा चौक, बस स्टैंड, गिरांग मोड़, गम्हरिया से होते हुए लोरो तक पहुंची, फिर यहां से वापस होते हुए गम्हरिया के महात्मा गांधी चौक पर समाप्त हुई. चौक के समीप कलेक्टर श्री व्यास ने रैली में शामिल अधिकारियो एवं कर्मचारियों को यातायात सुरक्षा संबंधी शपथ भी दिलाई.
इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा की हरेक जान किमती है अगर सड़क हादसे में किसी एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो यह राष्ट्र की क्षति है. हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तो बहुत सी जान बचाई जा सकती है.
उन्होंने कहा की काई भी परिवार का सदस्य अगर घर से बाहर निकलता है तो परिवार के लोग उसे हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें. कलेक्टर ने कहा की इस कार्यक्रम को हाइवे में गाड़ी चलाते समय जागरूकता के लिए कुनकुरी, बगीचा और पत्थलगांव में भी चलाया जाएगा. पुलिस अधिक्षक ने कहा कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं. उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना सुनिश्चित कराया जाएगा. इस आयोजन का मुख्य मकसद लोगों को सड़क सुरक्षा का पालन कराने के साथ ही उनके जीवन को सुरक्षित बनाना है. अगर लोग हेलमेट पहनने के साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है और कई बेशकीमती जानें बचाई जा सकती है.
हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना सहित ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का है प्रावधान
हेलमेट पहनना दुपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है. इसके उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के धारा 194 घ के तहत कार्रवाई की जाती है. हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना का प्रावधान है. 3 महीने के लिए ड्रांईविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाती है. दुपहिया वाहन पर पीछे बैठेने वाले सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. सड़क दुर्घटना में मृत्यु का मुख्य कारण सिर पर चोट लगना है. हेलमेट पहनने से दुर्घटना की स्थिति में सिर पर चोट लगने से बचाव होता है.