छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 नदियों के संरक्षण के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी समेत प्रदेश की 19 नदियों की बदहाली को लेकर गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने नदियों के उद्गम स्थलों को संरक्षित करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर चिन्हांकित करने को कहा गया है।

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अरपा नदी में अवैध खनन से बने गड्ढों में डूबने से हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अरपा नदी संरक्षण के लिए दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई सितंबर में होगी।

कोर्ट ने नदियों के उद्गम स्थलों को ‘नाला’ बताने पर नाराजगी जताते हुए इसे ठीक करने को कहा है। साथ ही महंगे लायडर सर्वे की बजाय स्थानीय और व्यावहारिक समाधान खोजने की सलाह दी है।

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