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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण कार्यवाही हेतु सूचना जारी, 28 दिसंबर को जिला पंचायत जशपुर में होगी आयोजित

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जा रहा है कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आवंटन, आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही 28 दिसंबर 2024 को जिला पंचायत जशपुर के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा किया जाएगा. उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना दी जा रही है.

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