कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश में तहसीलदार बागबहार जिला जशपुर के पत्र 29/05/2025 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि श्री आलोक खेस्स, पटवारी पंजीयन नंबर-24 बनगांव-बी के द्वारा कलेक्टर महोदय के समीक्षा बैठक दिनांक 28/05/2025 को समय अपरान्ह 3:00 बजे अभिलेख शुद्धता के संबंध में समीक्षा बैठक ली गयी. जिसकी सूचना सभी पटवारी को 03 दिवस पूर्व दी गई थी. लेकिन आलोक खेस्स को बैठक में अनुपस्थित पाया गया एवं दिनांक 23/05/2025 को तहसीलदार बागबहार द्वारा अभिलेख शुद्धता के संबंध में समीक्षा बैठक रखी गई थी. जिसमें आलोक खेस्स का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया. अभिलेख शुद्धता संबंधित कार्यों पर प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन 28 मई 2025 तक भी उक्त पटवारी द्वारा कार्य में संतोष जनक प्रगति नहीं लाया गया. आलोक खेस्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उनके द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जो इनके कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करती है. इससे स्पष्ट होता है कि उच्चाधिकारी के आदेशों का इनके द्वारा उल्लंघन किया गया है. इसलिए आलोक खेस्स पटवारी के विरूद्ध आवश्यक एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबल अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.
यह स्थिति आलोक खेस्स पटवारी प०ह०नं0-24 बनगांव-बी के पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है. उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का स्पष्ट उलंघन ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है. इसलिए आलोक खेस्स पटवारी प०ह०नं0-24 बनगांव-बी को छ०म० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय-पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ०ग०) नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.