भारत शासन, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं फिशरीज विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली तथा छ.ग. राजपत्र से जारी अधिसूचना अनुसार एक्सोटिक मांगूर (क्लेरियस गेरीपिनियस) एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों को छ.ग. प्रदेश में पालन, संवर्धन, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन तथा विपणन के लिए प्रतिषिद्धि मत्स्य घोषित किया गया है. कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केन्द्र या राज्य शासन द्वारा प्रतिषिद्ध मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं मत्स्य पालन, किसी भी जल स्त्रोत में चाहे वह राज्य शासन का हो या वैयक्तिक हो, नहीं करेगा तथा वह प्रतिषिद्ध मत्स्यों का परिवहन, आयात एवं विपणन भी नहीं करेगा. प्रतिबंध का उल्लंघन करने की स्थिति में छ.ग. मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2016 तहत् एक वर्ष कारावास एवं रूपये 10 हजार आर्थिक दण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा.