जशपुर: भारत का राज्य संप्रतीक मुद्रित लेटर हेड का प्रयोग किये जाने का मामला: मनीहार साय लकड़ा को कलेक्टर ने किया नोटिस जारी

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-जशपुर के द्वारा मनीहार साय लकड़ा, पिता अमर साय लकड़ा, ग्राम तिरसोंठ, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ को भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के संबंध में लेख है कि आपके सूचना पत्र कमांक 01/25 दिनांक 05/05/25 हेतु भारत के राज्य संप्रतीक मुद्रित लेटरहेड का प्रयोग किया गया है. सूचना पत्र की छायाप्रति संलग्न है.

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भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के तहत यह अधिनियमित है- धारा 3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, संप्रतीक या उसकी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति में, जिससे यह धारण उत्पन्न होती है कि वह सरकार से संबंधित है या यह कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसे वह सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रयोग नहीं करेगा. उक्त प्रावधान के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 7 अनुसार-धारा 7. शास्ति (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

उक्त संबंध में आप 3 दिवस के भीतर सकारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग कर अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन किये जाने के संबंध में आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जावे. नियत समयसीमा में वैध दस्तावेजों सहित समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी.

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