जशपुर: कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने प्रभारी प्राचार्य को किया निलंबित, छात्रों से निर्धारित दर से अधिक करता था शुल्क वसूली

सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया है. 26 मई के अनुसार तरसियुस तिग्गा, प्रभारी प्राचार्य, मूल पद व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. कुरडेग, विकास खण्ड बगीचा जिला जशपुर के विरूद्ध कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों से शासन द्वारा द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूली की जांच विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा से कराई गई. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा जिला जशपुर के जांच प्रतिवेदन 2024-25 18 अगस्त 2024 के अनुसार तिग्गा द्वारा कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों से शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूली करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया है.

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तिग्गा अपने पदीय दायित्वों के प्रति सनिष्ठ नहीं रहते हुए उनके द्वारा लापरवाही बरता गया है, जो स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। श्री तिग्गा का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है. अतएव पूर्ण विचारोपरान्त तरसियुस तिग्गा, प्रभारी प्राचार्य, मूल पद व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. कुरडेग, विकास खण्ड बगीचा जिला जशपुर को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. तिग्गा का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर नियत किया जाता है.

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