छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में एक होम्योपैथिक डॉक्टर को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है. डॉ. नीलम कुजूर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तपकरा, जिला जशपुर में तैनात थीं, पर लगातार अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने का आरोप लगा था.
डॉ. कुजूर लगातार बिना सूचना के अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहती थीं. उन्होंने कई महीनों का उपस्थिति पत्रक जमा नहीं किया था. उन्हें मरीजों को वितरण के लिए दी जाने वाली होम्योपैथी दवाइयां नहीं ले रही थीं. वे मासिक समीक्षा बैठकों में भी शामिल नहीं होती थीं. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना की.
डॉ. कुजूर के उपरोक्त कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 एवं नियम-7 के विरुद्ध माना गया. इन नियमों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं. डॉ. कुजूर के व्यवहार को अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता माना गया.
डॉ. कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्हें निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. उनका निलंबन आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर के कार्यालय में जारी किया गया है.
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