कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रोहित व्यास ने आश्रय गृह (बालिका) जशपुर के घटना की विस्तृत दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर विभिन्न बिन्दुओं पर जांच करने के निर्देश दिए हैं.
इनमें बालिका की मृत्यु तथा फांसी लगाने का कारण, इन कारणों के संबंध में विस्तृत जांच, खुला आश्रय गृह (बालिका) में सुरक्षा के उपाय तथा सुरक्षा में चूक व लापरवाही के दोषी,क्या समय पर इलाज उपलब्ध हो पाया, नहीं तो दोषी कौन है.?
इस संबंध में जांच तथा जांच अधिकारी अन्य कोई बिन्दुओं पर भी जांच कर सकते हैं. साथ ही भविष्य के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा गया है. उन्होंने सभी बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन 15 दिवस में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सार्वजनिक विकास वाहिनी खुला आश्रय गृह (बालिका) जशपुर में आस्ता थाना के ग्राम कांची निवासी 14 वर्षीय बालिका को 16 मार्च 2025 को बाल कल्याण समिति के आदेश पर को अस्थाई संरक्षित किया गया था. 18 मार्च 2025 को प्रातः 09.30 बजे खुला आश्रय गृह में बालिका द्वारा बाथरूम में फांसी लगाने की कोशिश की गई है, जिसकी चिकित्सा जांच हेतु जिला अस्पताल जशपुर ले जाया गया तथा मृत्यु का उल्लेख किया गया है.