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छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सात दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब

Chhattisgarh Panchayat Election: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

यह याचिका कबीरधाम जिले के हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी. शुक्ला और आशीष पाण्डेय के माध्यम से दाखिल की थी

क्या है याचिकाकर्ता की दलील? 

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ब्लॉक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, लेकिन सरकार के पास ओबीसी जनसंख्या के सटीक आंकड़े नहीं हैं.

इस पर न्यायाधीश बीडी गुरु ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. इस फैसले से पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

 

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