गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में गर्मी के मौसम में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने बड़ा कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिले को 8 अप्रैल 2025 से अगले आदेश तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है.
पेयजल को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध
इस अवधि में पेयजल को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए नए नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए नलकूप खनन की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी.
नलकूप खनन अनुमति के लिए समिति गठित
नलकूप खनन की अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पेंड्रारोड क्षेत्र के लिए पेंड्रारोड एसडीएम और मरवाही क्षेत्र के लिए मरवाही एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, अनुमति के लिए आवेदन पत्र दो रुपये शुल्क के साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.
10 दिन में अनुमति, बिना अनुमति कार्रवाई
प्राधिकृत अधिकारी आवेदन की जांच कर 10 दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करेंगे। बिना अनुमति नलकूप खनन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.