कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामला: मंत्री विजय शाह की याचिका पर 19 मई को सुनवाई..

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करके मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह मुसीबतों में घिरे हुए हैं. हाई कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विजय शाह की याचिका पर सुनवाई 19 मई के लिए सूचीबद्ध की है. पुलिस ने कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर की गई टिप्पणी के लिए विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Advertisement

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने विजय शाह की याचिका पर सुनवाई उनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के अनुरोध पर स्थगित कर दी. विजय शाह की याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है. इसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था. जब कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले में अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया तो जस्टिस कांत ने उनसे कहा, हां, हम उस दिन आपको सुनेंगे. इसे 19 मई के लिए सूचीबद्ध करें.

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को लगाई थी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा था, ऐसे समय में जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो मंत्री द्वारा बोला गया हर शब्द जिम्मेदारी की भावना के साथ होना चाहिए. देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने विजय शाह के वकील से कहा था, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कही थी ये बात

बता दें कि विजय शाह एक वीडियो सामने आने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे. वीडियो में वो कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखे थे. इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी.

माफी मांग चुके हैं मंत्री विजय शाह

साथ ही पुलिस को दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस मामले में कड़ी आलोचना के बाद मंत्री ने कहा, अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह दस बार माफी मांगने को तैयार हैं. वो कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से अधिक सम्मान करते हैं.

Advertisements