रीवा : पदोन्नति में कथित अनियमितता और कदाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक 1, जी.पी. गुर्देवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागीय कमिश्नर, रीवा संभाग बी एस जमौद द्वारा जारी एक आदेश के तहत की गई है.
मामला तब सामने आया जब जिला-रीवा द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पदोन्नति के संबंध में टीपी गुरदवान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों में अनियमितता और अनुशासनहीनता के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अशोभनीय व्यवहार का भी उल्लेख था, जिसे जिला कलेक्टर, रीवा ने गंभीरता से लिया और संभागीय कमिश्नर को निलंबन की अनुशंसा की.
संभागीय कमिश्नर, रीवा संभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 103 तीन/स्था./1/2025 के अनुसार, उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 3 के विपरीत और अशोभनीय तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी के मद्देनजर, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें टीपी गुरदवान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला-रीवा नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.