जबलपुर। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस आयुक्त, भोपाल को तीन दिन का समय दिया गया है। मामला फर्जी सेल डीड पर इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन से जुड़ा है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को एसआइटी गठित करने को भी कहा है।
तीन दिन के भीतर FIR करने के निर्देश
दरअसल, इंदिरा प्रियदर्शी कॉलेज, भोपाल की मान्यता निरस्त किए जाने के विरुद्ध कांग्रेस विधायक मसूद हाई कोर्ट पहुंचे थे। जहां से राहत मिलने के स्थान पर एफआइआर के निर्देश की गाज उन पर गिर गई। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीरता से लेकर मसूद सहित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तीन दिन के भीतर एफआइआर पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी कर दिए।
जांच की निगरानी के लिए एसआइटी गठन
जांच की निगरानी के लिए एसआइटी गठन की भी व्यवस्था दे दी। मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शी कॉलेज की जांच के उपरांत नौ जून, 2025 को मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मसूद ने अमन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए जो पहली सेल डीड जमा की थी, वह दो अगस्त, 1999 की थी।
दूसरी सेल डीड जमा करने का अवसर
यह सेल डीड कूटरचित थी। इस मामले में दूसरी सेल डीड जमा करने का अवसर दिया गया था। यह तथ्य भी सामने आया कि राजस्व अभिलेख में नदारद दूसरी सेल डीड की दो दशक तक किसी ने जांच नहीं की और उसी के आधार पर कॉलेज संचालितहोता रहा