कांग्रेस को दान में मिले ₹199 करोड़ पर देना होगा टैक्स, ट्रिब्यूनल ने छूट से किया इनकार

कांग्रेस पार्टी को दान में मिले ₹199.15 करोड़ पर अब टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) ने पार्टी के टैक्स छूट के दावे को खारिज कर दिया है।

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ट्रिब्यूनल ने कहा कि कांग्रेस ने निर्धारित समयसीमा 31 दिसंबर 2018 के बाद, 2 फरवरी 2019 को रिटर्न दाखिल किया था, इसलिए वह छूट के पात्र नहीं है। इसके अलावा पार्टी ने कई ऐसे नकद दान स्वीकार किए, जो ₹2,000 की सीमा से ज्यादा थे। नियम के अनुसार, इससे अधिक राशि चेक या बैंक ट्रांसफर से ली जानी चाहिए।

जांच में सामने आया कि कांग्रेस ने ₹14.49 लाख के ऐसे दान लिए हैं, जो तय सीमा का उल्लंघन करते हैं। इस आधार पर पूरी छूट राशि पर टैक्स लगाया गया।

इससे पहले 2021 में IT विभाग ने पार्टी का छूट दावा खारिज कर दिया था। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त (अपील) ने भी फैसला बरकरार रखा था। अब ITAT ने भी पार्टी की अपील खारिज कर दी।

कांग्रेस के खिलाफ टैक्स से जुड़े दो अन्य मामले भी लंबित हैं। एक मामला 1994-95 से जुड़ा है, जिसमें पार्टी पर ₹53 करोड़ टैक्स बकाया है और मामला कोर्ट में है। दूसरे मामले में 2024 में कांग्रेस को दो नए नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें कुल ₹3,567 करोड़ टैक्स की मांग की गई है।

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