संपत्ति हड़पने की साजिश नाकाम, अनपरा में तीन भाइयों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

सोनभद्र : अनपरा में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉस्को एक्ट) की अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्दोष पाते हुए अभियुक्त अश्वनी, अजयंत और अभ्यंत कुमार सिंह को दोष मुक्त किया.

आपको बता दें कि अनपरा बाजार निवासी गोरखनाथ सिंह की जमीन में शर्मा परिवार के लोग रास्ते को लेकर हमेशा विवाद करते थे और इस जमीन को कब्जा करने की नीयत से कई बार गोरखनाथ सिंह व उनके बेटों के साथ गली-गलौज व मारपीट किए थे, जिसका मुकदमा राबर्ट्सगंज न्यायालय में विचाराधीन है.

साथ ही पड़ोसी सागर शर्मा द्वारा गली गलौज व पैसा छीनौती का झूठा मुकदमा राबर्ट्सगंज न्यायालय में किया गया है, जो भी विचाराधीन है. इसके साथ ही सागर शर्मा की बड़ी भाभी के द्वारा भी गोरखनाथ सिंह के तीन बेटों पर भी अपनी बेटी सुमन शर्मा को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा छेड़छाड़ का सन् 2018 में करवाया गया था,

जिस पर सुनवाई करते हुए और पत्रावली का अवलोकन करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने निर्दोष पाकर तीनों सगे भाइयों के ऊपर सुमित्रा देवी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए आज दोष मुक्त किए.

अदालत ने सुनवाई के दौरान तीनों भाइयों को निर्दोष पाया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया. यह मामला दिखाता है कि किस तरह झूठे आरोपों का इस्तेमाल किसी को फंसाने और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए किया जा सकता है.

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