हाथरस : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए एयरलाइंस को टिकट राशि 34,048 रुपये 7 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ लौटाने और 20,000 रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है.
यह मामला आवास-विकास कॉलोनी की रहने वाली छात्रा गरिमा मंगल से जुड़ा है, जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रही हैं। छात्रा गरिमा मंगल को दिल्ली में एक इंटरव्यू के लिए यात्रा करनी थी। इसके लिए उन्होंने 24 दिसंबर 2022 और 2 जनवरी 2023 की चेन्नई-दिल्ली-चेन्नई यात्रा हेतु विस्तारा एयरलाइंस से दो टिकटें बुक कराई थीं. टिकटों के लिए उन्होंने 34,048 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया.
एयरलाइंस ने फेयर डिटेल्स तो भेज दीं, लेकिन टिकट वेटिंग में रही और कभी कन्फर्म नहीं हुई. मजबूरी में छात्रा को वैकल्पिक व्यवस्था करके दिल्ली जाना पड़ा. जब उन्होंने रिफंड के लिए एयरलाइंस से संपर्क किया तो पहले कंपनी ने पैसे न मिलने का बहाना बनाया, फिर तीन दिन में ऑटोमेटिक रिफंड का आश्वासन दिया। लेकिन कई महीनों तक राशि वापस नहीं की गई.
इस मामले पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार और सदस्य कृष्णा प्रभाकर उपाध्याय की बेंच ने विस्तारा एयरलाइंस को सेवा में कमी का दोषी पाया. आयोग ने 15 अक्टूबर 2022 से 7 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पूरी टिकट राशि लौटाने का आदेश दिया. साथ ही मानसिक व आर्थिक परेशानी के लिए एयरलाइंस को 20,000 रुपये का हर्जाना भी देने को कहा है.