Rajasthan Anti Conversion Bill: राजस्थान में सोमवार (3 फरवरी) को भजनलाल शर्मा सरकार ने धर्मांतरण विधेयक पेश किया. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में विधेयक रखा. सरकार की ओर से पेश किए गए इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
16 साल पहले भी वसुंधरा राजे सरकार के समय भी इसी तरह का बिल लाया गया था, लेकिन केंद्र में अटकने से बिल कानून नहीं बन पाया था.
जबरन धर्मांतरण को लेकर क्या है प्रावधान?
प्रस्तावित नए बिल के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. इसके अलावा मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी.
इससे पहले झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से इस तरह का कानून प्रभावी है. नए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि लव जिहाद करने वाले व्यक्ति के विवाह को पारिवारिक न्यायालय निरस्त कर सकता है.
हंगामेदार राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दो दिन बाद आज (सोमवार) शुरू हुई. विधानसभा में इसबार काफी हंगामा देखने को मिल रहा है. कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है.
आज विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से हुई. इसके बाद सदन में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी ‘द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024’ पेश किया गया.
वसुंधरा राजे सरकार में भी हो चुकी है कोशिश
विधेयक के अनुसार जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी. 16 साल पहले भी साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय धर्मांतरण बिल लाया गया था, लेकिन केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था. नए विधेयक के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से पांच साल की सजा का प्रावधान रहेगा.