भोपाल। हाईटेक होते जा रहे जमाने में अब हर काम को सरल बनाने के लिए सरकार व प्रशासन भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है. डिजिटल क्रांति को देखते हुए अब मध्यप्रदेश में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. इसके तहत अब संबंधित लोगों तक वॉट्सएप, ई-मेल के जरिए समन और वारंट भेजे जाएंगे. इस व्यवस्था के अनुसार अदालतें अब अपने सॉफ़्टवेयर पर वारंट और समन अपलोड करेंगी. अपलोड होते ही ये दस्तावेज पुलिस के सॉफ़्टवेयर पर उपलब्ध हो सकेंगे. इस नई पहल के साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने महज डेढ़ महीने के भीतर ऑनलाइन से समन और वारंट को तामील करने संबंधी नियम तैयार किए हैं.
सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
गृह विभाग ने इस नए नियम के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे सीधे कोर्ट से समन-वारंट जारी किए जा सकेंगे. इस व्यस्था के अनुसार कोर्ट डेली अपने सॉफ़्टवेयर पर समन-वारंट अपलोड करेंगी. अपलोड होते ही पलभर में ये दस्तावेज पुलिस को मिल जाएंगे. खास बात ये है कि ऑनलाइन व्यवस्था केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो ई-मेल, वाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं. ये भी तय किया गया है कि समन-वारंट तभी अमान्य माना जाएगा जब ई-मेल बाउंस हो जाए.
न्याय प्रक्रिया होगी आसान
उल्लेखनीय है कि अभी समन व वारंट तामील कराने की प्रक्रिया जटिल है. इसमें कापी समय भी लगता है. लेकिन सारा काम ऑनलाइन होने से अदालतों का काम भी आसान होगा और पुलिस का भी. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया सरल होगी. नए नियमों के लागू होने से अदालत के फैसले जल्दी हो सकेंगे और तामील न होने की शिकायतें भी कम होंगी.