बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर की अदालत ने होली के दिन हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नृजेंद्र कुमार ने सभी दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह घटना 6 मार्च 2023 की है। मोहल्ला तोलावाला निवासी विकास, उसका भाई आकाश और चाचा बल्लू होली खेलते हुए होली चौक की ओर जा रहे थे। रास्ते में पीतांबर के मकान के सामने रवि कुमार, मोहन, रोहित और अनुज आपस में झगड़ रहे थे.
जब विकास और उसके परिवार ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान आकाश पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार के अनुसार, आरोपी रवि कुमार को चाकू बरामदगी के मामले में अतिरिक्त 5 वर्ष की सजा भी सुनाई गई है.