रायपुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गौवंश व दुधारु पशुओं की तस्करी, वध व मांस की बिक्री की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी किया है. उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है. छत्तीसगढ़ सरकार ने तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है. अवैध परिवहन पर 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है.
छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी पर कड़े नियम
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया “अवैध गौवंश का परिवहन छत्तीसगढ़ में यदि कोई करता है तो 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. गैर जमानती होगा, साथ ही सिद्ध करना होगा कि गौ तस्करी नहीं की जा रही है. बिना अधिकारी के आपत्ति के बिना गौवंश परिवहन नहीं किया जा सकेगा. हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी डीटेल्स लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी. अवैध परिवहन करने वाले के साथ ही गाड़ी वाले पर भी कार्रवाई होगी. इसमें यदि पुलिस संलिप्त पाई जाती है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी.”
पुलिस अधिकारी भी गौ तस्करी के लिए होंगे जिम्मेदार
विजय शर्मा ने ये भी कहा कि यदि नियम विरुद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया है, उस बीच के सभी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में इसका उल्लेख किया जाएगा. 5 बार से ज्यादा बार नकारात्मक टिप्पणी होने पर संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.