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क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा के हत्यारों को कठोर सजा, उम्र भर जेल में रहेंगे हत्या के 12 आरोपी

Punjab Latest News: पंजाब के पठानकोट में चार साल पहले यानी 2020 में चर्चित क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा सहित दो लोगों की हत्या हुई थी. अब इस मामले में जिला अदालत का फैसला आग गया है. अदालत ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. पठानकोट जिला अदालत ने दोहरे हत्या के इस मामले में सभी को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है. साथ ही दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

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जिला सेशन जज जितेंद्र पाल सिंह खुरमी ने जिन लोगों को हत्या का दोषी माना, उनमें स्वर्ण उर्फ मैचिंग निवासी शीशगंज सरिया यूपी, शाहरुख खान उर्फ लुकमन निवासी जिला छूंजू राजस्थान, मोहब्बत निवासी छूंजू राजस्थान, रिहान उर्फ सोनू निवासी छूंजू राजस्थान, असलम उर्फ नासो दाना मंडी भगतां वाली अमृतसर पंजाब, तवजल बीबी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, काजम उर्फ रीडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश, चाहत उर्फ जान कानपुर उत्तर प्रदेश, जबराना छूंजू राजस्थान, साजन उर्फ आमिर सहारनपुर, गोलू उर्फ सेहजान सहारनपुर उत्तर प्रदेश और छजू उर्फ बाबू मियां जिला बरेली उत्तर प्रदेश शामिल है.

चार साल पहले की घटना

दरअसल, साल 2020 में पठानकोट के गांव ​थियाल में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. लूट की वारदात को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए आरोपियों ने घर में मौजूद लोगों पर हमला भी किया था. इस घटना में दो लोगों की मौत हुई थी. इनमें एक शख्स रिश्ते में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा थे.

पठानकोट के शाहपुरकंडी थाना पुलिस ने हत्या के इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोपियों में महिलाएं भी हैं. सभी को शापुरकंडी थाना पुलिस ने अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में पठानकोट की अदालत में सुनवाई चल रही थी.

इस मामले में कंपनी के वकील हरीश पठानिया ने कहा कि यह मामला चार साल पहले दो लोगों की हत्या और लूट से जुड़ा था. दो मृतकों में से एक शख्स रिश्ते में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा थे.

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